फतेहपुर। मा0 उच्च न्यायलय/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 14 जुलाई 2018 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक आदालत कार्यक्रम किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से न्यायलयों में लम्बित जूडिसियल डाटा ग्रिड पर दर्शित एवं प्रीटिलीगेशन के माध्यम से लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक, श्रमवाद, भूमि अधिग्रहणवाद, विद्युत एवं जल बिल वाद वादों को छोड़कर वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित सेवा प्रकरण, राजस्ववाद, अन्य दीवानी वाद (किरायादारी, सुखाधिकार, निषेधाग्या वाद एवं विशिष्ट अन्तोष आदि) निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह जानकरी सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी।
नई सोच समाचार - आलोक गौड़
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